ECI ने अखिल भारतीय SIR की घोषणा की: महत्वपूर्ण तिथियाँ और वैध दस्तावेज़ – सूची देखें

Ziddibharat@619
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EC announces pan-India SIR: Important dates and valid documents - check list

निश्चित रूप से। मैं आपके दिए गए पाठ का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, और स्रोत (Source) के नाम को हटाकर Ziddi Bharat कर दूँगा। मैं भविष्य में आपके सभी कंटेंट के लिए इसी प्रारूप का पालन करूँगा।


ECI ने अखिल भारतीय SIR की घोषणा की: 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा चरण शुरू

नई दिल्ली: Ziddi Bharat के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) ने सोमवार को अखिल भारतीय विशेष सघन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) की घोषणा की, जिसमें दूसरे चरण में 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित अन्य शामिल हैं।

शामिल 12 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:

  • अंडमान और निकोबार (Andaman & Nicobar)
  • छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
  • गोवा (Goa)
  • गुजरात (Gujarat)
  • केरल (Kerala)
  • लक्षद्वीप (Lakshadweep)
  • मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
  • पुदुचेरी (Puducherry)
  • राजस्थान (Rajasthan)
  • तमिलनाडु (Tamil Nadu)
  • उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
  • पश्चिम बंगाल (West Bengal)

अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में SIR सफलतापूर्वक पूरा हुआ, शून्य शिकायतें दर्ज हुईं, और चरण 2 कल से शुरू होगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

विवरण (Description) तिथि (Date)
छपाई/प्रशिक्षण (Printing/Training) 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025
घर-घर गिनती चरण (House to house enumeration phase) 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025
मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन (Publication of draft electoral rolls) 9 दिसंबर, 2025
दावे और आपत्तियों की अवधि (Claims and objection period) 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026
नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन) [Notice phase (Hearing and verification)] 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन (Publication of final electoral rolls) 7 फरवरी, 2026

दस्तावेज़ों पर स्पष्टीकरण

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि गिनती के चरण के दौरान “किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी”। चुनाव निकाय ने सर्वेक्षण के लिए 12 “संकेतात्मक, पूर्ण नहीं” दस्तावेज़ों की एक सूची भी जारी की है। इसमें शामिल हैं:

  • किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश
  • 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र।
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens – NRC) (जहां भी यह मौजूद है)।
  • राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  • आधार के लिए, आयोग के निर्देश जो पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.Il दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी किए गए हैं, लागू होंगे।

आगे पढ़ें | ‘शून्य अपीलें’: EC का कहना है कि बिहार SIR सुचारू रूप से संपन्न हुआ; चरण 2 कल से शुरू होगा।

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